लखनऊ
आवास विभाग ने लोगों की सुविधाओं के लिए प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों और आवास विकास परिषद में ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम (ओबीपास) व्यवस्था को पूरी तरह से प्रभावी कर दिया है। इस पर 300 वर्ग मीटर तक आवासीय नक्शे मानक के अनुसार होने पर 15 दिन में पास करने की व्यवस्था है। इसके बाद भी अगर नक्शा पास नहीं किया जाता है तो अब इसकी वजह स्पष्ट बतानी होगी, जिससे खामियों को दूर करते हुए इसे दुबारा जमा किया जा सके। इसके लिए संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आवास के यहां शिकायत भी कर सकता है।
आवास विभाग ने ऑनलाइन नक्शा पास करने के लिए ऑटो तकनीक साफ्टवेयर बनवाया है जिस पर स्वत: परीक्षण की व्यवस्था की गई है। नक्शे में किसी तरह की कमी पाए जाने पर आवेदक या फिर आर्कीटेक्ट के पास स्वत: एसमएस या ई-मेल से सूचना देने की व्यवस्था की गई है। मानक पूरा करने वाले नक्शे डिजिटल सिग्नेचर के साथ आवेदन को ऑनलाइन जारी किया जा रहा है। इसके बाद भी कुछ विकास प्राधिकरणों में समय से नक्शा पास न करने की शिकायतें आ रही हैं।
मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक व नोडल अधिकारी अनूप कुमार श्रीवास्तव कहते हैं कि आर्कीटेक्ट अगर शपथ पत्र देता है कि मानचित्र मानक के अनुसार बना हुआ है तो इसे स्वत: पास करने की व्यवस्था है। अगर शपथ पत्र नहीं देता है तो परीक्षा के बाद सही पाए जाने पर नियमत: 15 दिन में पास कर दिया जाता है। इसके बाद भी अनावश्यक रोका जा रहा है तो आवेदक इसकी शिकायत कर सकता है और उसे कारण स्पष्ट करना होगा।