Tuesday, December 2

निर्माण श्रमिकों की मौत पर उनके परिजनों को अब 90 दिन में मिलेगी सहायता

निर्माण श्रमिकों की मौत पर उनके परिजनों को अब 90 दिन में मिलेगी सहायता


भोपाल
प्रदेश के निर्माण श्रमिकों की मौत पर उनके परिजनों को  मिलने वाली अनुग्रह सहायता योजना अब तीस दिन की बजाय 90 दिन में मिलेगी। श्रम विभाग ने लोक सेवा गारंटी में इसके लिए तय समयसीमा तीस दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी है।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु होने पर अभी तक उनके परिवार को अनुग्रह सहायता योजना का लाभ अभी तक तीस दिन मेें दिया जाता था। इसकी समयसीमा अब श्रम विभाग ने बढ़ाकर 90 दिन कर दी है। ग्रामीण क्षेत्र मे जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम, नगरपालिका और नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी यह सहायता 90 दिन के भीतर उपलब्ध कराएंगे। तय समयसीमा में योजना का लाभ नहीं मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और शहरी क्षेत्रों में कलेक्टर तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को तीस दिन में अपील की जा सकेगी। वहां पर भी मदद न होने पर कलेक्टर, संभागायुक्त और नगर पालिका, नगर परिषद में कलेक्टर को अपील की जा सकेगी। योजना में तीस दिन की समयसीमा तय थी लेकिन इस समयसीमा मेेंं ग्रामीण क्षेत्रों में मदद नहीं पहुंच पा रही थी। इसके लिए एप्रूवल और अन्य परीक्षण करने में समय लग रहा था इसलिए इसकी समयसीमा बढ़ाई गई है।

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