Friday, February 14

दीपावली के बाद शुरू होगा सिटी फॉरेस्ट के प्लाटों की नपती का काम

दीपावली के बाद शुरू होगा सिटी फॉरेस्ट के प्लाटों की नपती का काम


भोपाल  
दीपावली के बाद राजधानी में  बाघ भ्रमण क्षेत्र चंदनपुरा के फार्म हाउस और निजी प्लाटों की नपती का काम एक माह बीतने के बाद भी शुरू की जाएगी। इसके लिए वन विभाग ने वर्क प्लान तैयार कर लिया है। यहां की  238.141 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसमें छावनी गांव की 79.117 हेक्टेयर भूमि भी शामिल है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह राजस्व भूमि थी, जिसमें छोटे-बड़े झाड़ का जंगल है,  यहां रसूखदारों के प्लाट हैं। जिन पर होटल-रिजॉर्ट सहित अन्य व्यावसायिक ढांचे खड़े होने थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फरवरी 2020 को इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने के निर्देश दिए थे। अब इस भूमि पर होटल-रिजॉर्ट एवं अन्य व्यावसायिक केंद्र नहीं खोले जा सकेंगे, बल्कि पौधारोपण कर इसे जंगल बनाया जाना है। सिटी फारेस्ट की जमीन के मामले में एनजीटी ने छह फरवरी 2020 को इस भूमि को संरक्षित वन घोषित करने के निर्देश दिए थे। एनजीटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को कहा था, जिसे क्षेत्र का दौरा कर वास्तुस्थिति बताना थी। समिति का गठन न होने पर एनजीटी ने दोबारा भी निर्देश जारी किए थे। इस बीच केंद्रीय वन मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने क्षेत्र का दौरा किया और इसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में लिखा था उसके बाद भी यहां पर सिटी फॉरेस्ट बनाने का विरोध किया जा रहा था।

कहां तक रहेगी सीमा
सिटी फारेस्ट के लिए शासन ने संरक्षित वन क्षेत्र की सीमा भी तय कर दी है। इसके तहत उत्तर में मेंडोरो-दो के मुनारा क्रमांक 17 एवं संरक्षित वन खंड के मुनारा क्रमांक 42 से 62 तक कृत्रिम वनसीमा रहेगी। पूर्व में संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 62 से 74, दक्षिण में मुनारा क्रमांक 74 से 82 और मेंडोरा-दो के मुनारा क्रमांक 26 से 21 और पश्चिम में मेंडोरा-दो के मुनारा क्रमांक 21 एवं संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 83 एवं मेंडोरा-दो के मुनारा 19 से 17 तक सीमा रहेगी।

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