नई दिल्ली
कृषि कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव कर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, जानलेवा हमला करने और महामारी रोग अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में बृहस्पतिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोपित सरबजीत सिंह को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने आरोपित की अधिक उम्र और उनकी बीमारियों पर गौर करते हुए राहत प्रदान की है। बीती 26 जनवरी को कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर रैली निकालते हुए अप्सरा बार्डर फ्लाईओवर के रास्ते दिल्ली में आए थे। करीब 500 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने रैली के दौरान जीटी रोड पर उपद्रव किया था। कश्मीरी गेट की ओर बढ़ने के लिए ट्रैक्टर से बैरिकेड तोड़ दिए थे। पथराव भी किया गया था। यह आरोप भी लगाया था कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड के पीछे खड़े पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास किया था। इस मामले में आरोपित सरबजीत सिंह ने बीते अगस्त में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। जांच अधिकारी ने रिपोर्ट सौंप कर कोर्ट को बताया था कि वीडियो फुटेज में उपद्रव में एक कार थी, जो आरोपित के नाम थी। वह ट्रैक्टर नहीं चला रहे थे। बचाव पक्ष ने इसे आधार बनाकर अग्रिम जमानत देने की मांग की। अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए अर्जी का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के कोर्ट आरोपित को अग्रिम जमानत दे दी। साथ ही आरोपित को निर्देश दिया कि वह दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते।
डीसीपी कार्यालय के पास महिला के गले से गहने ले उड़ा बदमाश
वहीं, दिल्ली पुलिस सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के लाख दावे करती है, लेकिन बदमाश है कि अपने दुस्साहस से पुलिस के इंतजाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) कार्यालय के पास एक बैखोफ बदमाश ने शादी में जा रही महिला के गले पर झपट्टा मारकर गहने उड़ा लिए। बदमाश महिला के गले से सोने का हार, चेन व मंगलसूत्र झपटकर फरार हो गया। महिला के पति ने बदमाश को पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वह हाथ नहीं आया। पीडि़ता रविता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।