Tuesday, January 14

आयुष्मान योजना : इलाज के लिए इंकार नहीं कर पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल

आयुष्मान योजना : इलाज के लिए इंकार नहीं कर पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल


भोपाल
तीसरी लहर की आहट और कोरोना के नए वेरिएंट के बीच सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों पर सख्ती शुरू कर दी है। आयुष्मान योजना में शामिल भोपाल के 128 और प्रदेश के 412 अस्पताल मरीज को इलाज से इंकार नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि पिछले साल इन अस्पतालों ने आयुष्मान कार्ड होने के बाद भी बिना रुपए जमा कराए इलाज नहीं किया था।

 राजधानी समेत प्रदेशभर में कोरोना रिर्टन की स्थिति फिर से बनने लगी है। प्रदेशभर में रोजाना डेढ़ दर्जन से अधिक केस मिल रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य संचालनालय ने कोविड सस्पेक्टेड सभी व्यक्तियों के 7 दिन तक होम क्वारेनटाइन के साथ आठवें दिन आरटीसीआर जांच एवं सभी मरीजों की जीनोम सिक्वेसिंग के आदेश जारी किए हैं।

तीसरी लहर की आशंका के चलते फिर से लोगों को इलाज की चिंता सताने लगी है। सेकंड वेव में कोरोना इलाज के शुरू की गई मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजाना अभी फिलहाल डिएक्टिव मोड पर है, हालांकि आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को राहत जरूर है। वे राजधानी के 128 एवं प्रदेश के 412 इम्पैनल अस्पतालों में कोविड पैकेज के अंर्तगत इलाज करा सकेंगे। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार ने पहले से ही कोविड मरीजों का इलाज कोविड पैकेज के अंतर्गत करने की सुविधा आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को दे रखी है। गौरतलब है कि कोरोना के तीसरी लहर को देखते हुए बेड,वेंटीलेटर एवं आॅक्सीजन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए सभी सीएमएचओ,सिविल सर्जन एवं मेडिकल कॉलेज के डीनों को आदेश जारी हो गए हैं,लेकिन सेकंड वेव की तरह मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू हो पाएगी या नहीं इस पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है।

स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में अभी कोई  ठोस पहल शुरू नहीं की है और न ही इस पर कोई सर्कुलर जारी किया है। पिछली बार शासन-प्रशासन द्वारा चिन्हित अस्पतालों में सभी कोविड मरीजों को बेहतर ट्रीटमेंट के लिए व्यवस्था बनाई गई थी,लेकिन वह अल्पकालिक थी। जिसकी डेडलाइन जून महीने में ही खत्म हो गई थी।

आयुष्मान भारत निरामयम के चीफ आॅपरेशन मैनेजर डॉ.पदमाकर त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में  राजधानी के 128 एवं प्रदेश के 412 इम्पैनल अस्पतालों में कोविड मरीज इलाज करा सकेंगे। इसके इलाज पूर्व में जारी कोविड पैकेज के अनुसार ही हो सकेंगे। आयुष्मान कार्ड धारक को अस्पताल इंकार नहीं कर सकते हैं।

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