Thursday, November 30

अस्पताल और नर्सिंग होम्स को फायर सेफ्टी ऑडिट का आदेश जारी

अस्पताल और नर्सिंग होम्स को फायर सेफ्टी ऑडिट का आदेश जारी


भोपाल
 सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो जाने के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कलेक्टर  अविनाश लवानिया ने भोपाल जिले के सभी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स का फायर ऑडिट कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

अस्पताल और नर्सिंग होम्स को फायर सेफ्टी ऑडिट के लिए 10 दिन का टाइम
कलेक्टर  लवानिया ने समस्त अनुविभागीय अधिकारी, मुख्य नगर पालिक अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि 10 दिवस के अंदर अपने अपने क्षेत्र में आने वाले सभी अस्पतालों एवं नर्सिंग होम्स की मौका जांच कर फायर सेफ्टी ऑडिट का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वालों को हिदायत दी है कि ऐसी संस्थाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।

सनद रहे कि पिछले दिनों राजधानी के सबसे बड़े सरकारी हमीदिया अस्पताल में अचानक आग लग जाने के कारण कई बच्चों की मृत्यु हो गई थी। मृत बच्चों की संख्या पर विवाद है परंतु इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अस्पताल में फायर सेफ्टी के उपकरण एक्सपायर हो चुके थे और फायर सेफ्टी का कोई भी प्रबंध नहीं था। चिल्ड्रन वार्ड में भरा हुआ धुंआ बाहर निकालने के लिए खिड़की दरवाजे को तोड़ना पड़ा था।

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