Saturday, October 12

रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश

रिक्त पंचायतों की जानकारी 30 नवंबर तक उपलब्ध कराने के निर्देश


भोपाल

आयुक्त राज्य निर्वाचन आयोग बंसत प्रताप सिंह ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश-2021 के प्ररिप्रेक्ष्य में जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है अथवा मार्च 2022 तक पूर्ण हो रहा है, उन पंचायतों के पदों एवं उनके आरक्षण की जानकारी उपलब्ध करायें। यह जानकारी 30 नवंबर 2021 तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *