कानपुर
प्रेमिका की हत्या करने वाले शातिर को फास्ट ट्रैक कोर्ट 41 के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। युवक पर 32 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के बावजूद पीछा छुड़ाने के लिए युवक ने प्रेमिका की हत्या की थी। नौ साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। चकेरी के गांधीग्राम में तीन मार्च 2012 को ननिहाल में रहने वाली 19 वर्षीय युवती का शव मिला था। युवती के माता-पिता कुशीनगर में रहते थे। नाना-नानी घटना के कुछ दिन पहले रिश्तेदारी में देवरिया चले गए थे। युवती घर पर अकेली थी। तभी युवती के प्रेमी कैलाश नगर निवासी गौरव बाजपेई ने उसकी हत्या कर दी थी। युवती का फोन न उठने पर अनहोनी की आशंका पर जब उसके माता-पिता घर आए तो मौत का खुलासा हुआ था। पिता ने चकेरी थाने में गौरव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि युवती के गौरव से प्रेमसंबंध थे। घरवालों को भी इसकी जानकारी थी। युवती जल्द ही गौरव से शादी करने की बात कहती थी। शादी का झांसा देकर गौरव लगातार उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। युवती ने जब शादी का दबाव बनाया तो गौरव ने पीछा छुड़ाने के लिए गला दबाकर हत्या कर दी। फिर वह फरार हो गया था।