भोपाल
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम्, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों के निम्न आय घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के भुगतान के लिए लागू ‘‘समाधान योजना’’ में अब तक 7 हजार से अधिक उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया है। योजना के पहले विकल्प में कुल 6 हजार 319 उपभोक्ताओं एवं दूसरे विकल्प में 487 उपभोक्ताओं ने पंजीयन कराया है। कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विकल्प के अनुसार योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है।
गौरतलब है कि राज्य शासन के निर्णयानुसार कोरोना महामारी के चलते बिजली कंपनी द्वारा एक किलोवॉट तक के बिजली कनेक्शनों के बिलों की 31 अगस्त 2020 तक की मूल बकाया राशि एवं अधिभार की वसूली रोक (आस्थगित) दी थी। कंपनी द्वारा इस रोकी गई बकाया राशि के भुगतान के लिए पृथक से जमा करने की बात उस दौरान कही गई थी। राज्य शासन के आदेशानुसार इस आस्थगित राशि के भुगतान में उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से ‘‘समाधान योजना’’ लागू की गई है।
‘‘समाधान योजना’’ में विकल्प
- विकल्प ‘अ‘ – आस्थगित मूल राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 40 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
- विकल्प ‘ब‘ – आस्थगित मूल राशि का 75 प्रतिशत, 6 समान मासिक किश्तों में भुगतान करने पर 100 प्रतिशत अधिभार की राशि एवं शेष 25 प्रतिशत मूल बकाया राशि माफ की जाएगी।
विकल्प एवं भुगतान की सुविधा उपलब्ध
- कंपनी के पोर्टल portal.mpcz.in के माध्यम से विकल्प का चुनाव कर भुगतान करें।
- Whatsapp Chatbot तथा UPAY एप के माध्यम से।
- कॉमन सर्विस सेन्टर एवं एम.पी.ऑनलाइन के माध्यम से विकल्प अनुसार भुगतान की सुविधा उपलब्ध।
- कंपनी की अधिकृत पीओएस मशीन के माध्यम से विकल्प अनुसार भुगतान की सुविधा।
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ‘‘समाधान योजना‘‘ में 15 दिसंबर 2021 तक विकल्प का चुनाव कर भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। योजना की अंतिम तिथि तक किसी भी विकल्प का चुनाव नहीं करने वाले उपभोक्ताओं की बकाया राशि उनके आगामी माह के देयक में जोड़ कर दी जाएगी। कंपनी ने कहा है कि बकायादार उपभोक्ताओं को आस्थगित बकाया राशि की सूचना एवं योजना के विकल्पों की जानकारी कंपनी में रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी बिजली वितरण केन्द्र में संपर्क कर योजना का लाभ उठाएँ।