Friday, February 14

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लाहौर वाली संपत्ति को नीलाम करने का आदेश

पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की लाहौर वाली संपत्ति को नीलाम करने का आदेश


लाहौर
पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री नवाज शरीफ की लाहौर वाली संपत्ति की नीलामी इस महीने के अंत में की जाएगी। सहायक आयुक्त लाहौर कैंट ने सोमवार को एक जवाबदेही अदालत के अप्रैल के फैसले के अनुरूप आदेश दिया है। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) रावलपिंडी ने अप्रैल में नवाज के स्वामित्व वाली संपत्ति की नीलामी के लिए याचिका दायर की थी। जिओ न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जिसे जवाबदेही अदालत ने स्वीकार कर लिया है। तोशाखाना मामले में नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद एनएबी की नीलामी का फैसला आया था।  सहायक आयुक्त की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक मौजा मियां मीर, तहसील कैंट लाहौर में स्थित 135 अपर मॉल लाहौर के नाम से जानी जाने वाली संपत्ति की नीलामी 19 नवंबर को सुबह 10:00 बजे सहायक आयुक्त कार्यालय कैंट के परिसर में होगी। गौरतलब है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मई में नवाज की संपत्तियों की नीलामी के खिलाफ सुनवाई के लिए दायर तीन याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
 

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