Thursday, November 7

पंचायत चुनाव: रेवेन्यू एसडीओ के निर्देशन में काम करेगा अमला

पंचायत चुनाव: रेवेन्यू एसडीओ के निर्देशन में काम करेगा अमला


भोपाल
पंचायत चुनाव के दौरान लोक संपत्ति की सुरक्षा के लिए अब हर थाना क्षेत्र में लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता काम करेगा। यह दस्ता चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवारों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखने, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर झंडियां लगाए जाने और पोस्टर एवं बैनर लगाकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में काम करेगा।

पोस्टर, बैनर हटाने तथा चुनावी नारे मिटाने के लिए राजस्व सीमा क्षेत्र में यह दस्ता कई जिलों में काम शुरू कर चुका है। कटनी में इसके लिए मध्यप्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं वहीं अन्य जिलों में भी इसके आधार पर कार्यवाही की तैयारी है।

जो व्यवस्था तय की गई है उसके अनुसार यह लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के निर्देशन में कार्य करेगा। दस्ता अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिदिन भ्रमण करते हुए लोक संपत्तियों को विरुपित होने से रोकेगा। यदि उम्मीदवार द्वारा नामांकन पत्र भरने के पश्चात किसी निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा किसी अभ्यर्थी के समर्थन में अपनी संपत्ति का प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग करने सहमति दी जाती है तो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफीसर या सहायक रिटर्निंग आॅफीसर के कार्यालय में लिखित सूचना देनी होगी। लिखित सूचना के साथ संपत्ति के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोग होने का विवरण खर्च की जानकारी भी देनी होगी। इस लिखित सूचना के आधार पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सहायक रिटर्निंग आॅफीसर अनुमति प्रदान करेंगे। संपत्ति विरुपण निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह दल विकासखण्ड स्तर पर गठित किए गए हैं।

एसडीएम अपने क्षेत्र के सभी सीईओ जनपद, संबंधित थाना प्रभारी, राजस्व निरीक्षक, एसडीओ पीडब्ल्यूडी तथा कनिष्ठ अभियंता विद्युत वितरण कम्पनी से इस मामले में कार्यवाही करा सकेंगे।

इस व्यवस्था में यह तय किया गया है कि सुरक्षा दस्ता अपने-अपने क्षेत्र में बैठक आयोजित कर अपने-अपने प्रभार क्षेत्र में विरूपित शासकीय संपत्तियों का मूल स्वरुप में लाने की कार्यवाही करेंगे। संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने में आए खर्च की वसूली दोषी व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में की जाएगी। साथ ही संबंधित पुलिस थाने संबंधित विभाग द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने के में हुए खर्च की भरपाई के लिए पंचायत सचिव के द्वारा मूलभूत की राशि से की जाएगी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण निवारण के लिए मूल दायित्व संबंधित थाना प्रभारी, पटवारी एवं पंचायत सचिव का होगा।

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