30% तक के अवैध निर्माण 15% अतिरिक्त शुल्क से वैध हो जाएंगे
भोपाल
राज्य सरकार अब प्रदेश में बिना अनुमति किए गए अवैध निर्माणों को जमीन के बाजार मूल्य का दस से पंद्रह प्रतिशत शुल्क लेकर वैध करेगी। वहीं दस से तीस फीसदी तक अधिक निर्माण को वैध कराने अब टीडीआर (हस्

