Saturday, December 27

6 महीने बीत गए, अब आए… 5G पर जूही चावला की याचिका पर हाईकोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार

6 महीने बीत गए, अब आए… 5G पर जूही चावला की याचिका पर हाईकोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार


नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 5जी वायरलेस नेटवर्क प्रौद्योगिकी के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला की अपील पर सुनवाई के लिए बृहस्पतिवार को 25 जनवरी की तारीख तय की और कहा कि मामले पर तत्काल सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने जून में 5जी सेवा के खिलाफ जूही चावला की याचिका खारिज कर दी थी। जूही चावला ने एकल न्यायाधीश के फैसले को इस अपील में चुनौती दी है।

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने कहा कि उससे पहले सुनवाई के लिए कई मामले सूचीबद्ध हैं और यह अपील जिस फैसले से संबंधित है, वह छह महीने पहले सुनाया गया था। पीठ ने कहा, ''यह आदेश जून में दिया गया था। आप अब अपील कर रहे हैं। छह महीने बाद।'' चावला के वकील सलमान खुर्शीद ने कहा कि यह एक ''दुर्भाग्यपूर्ण'' मामला है और अदालत से सुनवाई की तारीख जल्दी देने का आग्रह किया।अदालत ने जून में चावला और दो अन्य लोगों द्वारा 5जी लाने के खिलाफ दायर मुकदमे को दोषपूर्ण, कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया था और कहा था कि इसे  प्रचार हासिल करने के लिए दायर किया गया था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष अपनी अपील में, अभिनेत्री और अन्य अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि एकल न्यायाधीश ने याचिका को खारिज कर दिया और बिना किसी अधिकार क्षेत्र के और तय कानून के विपरीत जुर्माना लगाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *