ऋषिकेश
व्यावसायिक वाहनों का बकाया रोड टैक्स दस मार्च तक जमा नहीं किया तो कोविड काल में मिली छह-छह महीने की टैक्स छूट का लाभ वाहन मालिकों को नहीं मिलेगा। राज्य परिवहन विभाग ने टैक्स अदायगी के लिए 10 मार्च तक की मोहलत दी है। इस निर्धारित तिथि के बाद छूट नहीं मिलेगी और साथ में पेनाल्टी भी देनी होगी। अकेले ऋषिकेश एआरटीओ में ही करीब सात करोड़ रुपये का रोड टैक्स कॉमर्शियल वाहन मालिकों पर बकाया चल रहा है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले शत-प्रतिशत राजस्व वसूली के लिए राज्य परिवहन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। रोड टैक्स के बकाएदारों की सूची तैयार पहले चरण में कई लोगेां को नोटिस जारी किया है।
परिवहन विभाग ने बस, टैक्सी-मैक्सी, ट्रक, डंपर आदि कॉमर्शियल वाहन मालिकों को जारी नोटिस में 10 मार्च से पहले हर हाल में रोड टैक्स का भुगतान करने की हिदायत दी है। दरअसल, 2019 और 2020 कोरोनाकाल में रोड टैक्स जमा नहीं हुआ है, इससे करोड़ों का रोड टैक्स बकाया हो गया है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडेय ने बताया कि निर्धारित तिथि से पहले बकाया रोड टैक्स का भुगतान करने पर दोनों साल के कोरोनाकाल में मिली 6-6 महीने के रोड टैक्स में छूट मिलेगी। यानी की साल में छह महीने का टैक्स जमा होगा। निर्धारित तिथि के बाद टैक्स का भुगतान करने पर यह छूट नहीं मिलेगी और पेनाल्टी भी लगेगी।
2 हजार को नोटिस जारी
दो दिसंबर से आरंभ राजस्व वसूली की कार्रवाई के पहले चरण में एआरटीओ ऋषिकेश ने दो हजार कॉमर्शियल वाहन मालिकों को नोटिस जारी किया है। अन्य वाहनों की सूची तैयार की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 20 दिसंबर के बाद सभी बकाएदारों को नोटिस जारी कर देंगे।
आरसी कटी तो संग्रह अमीन वसूलेंगे टैक्स
कोरोनाकाल से पहले भी रोड टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों की 20 जनवरी के बाद से आरसी कटेगी। एआरटीओ ऋषिकेश के मुताबिक आरसी जारी होने के बाद रोड टैक्स की वसूली जिला प्रशासन के संग्रह अमीन करेंगे। इसमें रोड टैक्स, पेनाल्टी के साथ हर्जाना खर्चा भी अदा करना होगा। आर्थिक बोझ से बचने के लिए समय से टैक्स जमा करवाना ही बेहतर रहेगा।

