Tuesday, December 23

रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर राजस्व मंडल के आदेश, अपर कलेक्टर से नीचे के अधिकारी नहीं बन सकेंगे मंडल में रजिस्ट्रार

रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पर राजस्व मंडल के आदेश, अपर कलेक्टर से नीचे के अधिकारी नहीं बन सकेंगे मंडल में रजिस्ट्रार


भोपाल
 राजस्व मंडल के आदेश अब रेवेन्यू कैस मैनेजमेंट सिस्टम से जारी किए जाएंगे। जिन्हें आॅनलाईन देखा जा सकेगा और उनके प्रति भी अ‍ॅनलाईन प्राप्त की जा सकेगी। वहीं राजस्व मंडल में अपर कलेक्टर से नीचे के अधिकारी रजिस्ट्रार नहीं बन पाएंगे।

राज्य सरकार ने इसके लिए भूराजस्व संहिता के नियमों में प्रावधान कर दिया है। जितने रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे उतने ही उप रजिस्ट्रार भी नियुक्त किये जा सकेंगे।रजिस्ट्रार अध्यक्ष के साधारण अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उस पर अधिरोपित कर्त्तव्यों और कार्यो का पालन करेगा। उप रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार अपनी शक्तियों काप्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन करेगा।

रजिस्ट्रार सूचना और आदेशिकाओं की तामील से संबंधित  सभी मामलों में निर्णय ले सकेगा और इन नियमों और उस समय प्रचलि त अधिनियमों के अधीन सूचना के बिना आदेश पारित कर सकेगा। रजिस्ट्रार अपील के ज्ञापन , पुनरीक्षण और पुनर्विलिोकन के लिए दिए गए आवेदन और किसी पक्षकार के व्यस्क या अवयस्क होने के विवरण में सुधार करने का निर्णय ले सकेगा। वह अवयस्क अथवा विकृत चित्त व्यक्ति के प्रकरण में वाद मित्र या संरक्षक नियुक्त करने और उसका कर्त्तव्य निभाने के लिए दस्तावेजों को शुद्ध करने के आवेदन दे सकेगा। मंडल अथवा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत अपइील के ज्ञापन, आवेदन अथवा दस्तावेज की मंडली की प्रक्रिया के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दे सकेगा। किसी पक्षकार से आवेदन के संबंध में रजिस्ट्रार को विवेक का प्रयोग करने अथवा उससे शपथपत्र पर जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

नियमों के अनुसार अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों से अभिलेख और दस्तावेज मंगा सकेगा। किसी प्रकरण में अधिवक्ता को बदलने अथवा हटाने के आवेदन को मान्य कर सकेगा। दस्तावेज गुमने की दशा में अध्यक्ष के अनुमोदन से दस्तावेज पुनर्निर्मित कर सकेगा। रजिस्ट्रार के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर रजिस्ट्रार मामले को संबंधित बैंच के समक्ष भेजेगा  जो मामले में त्रुटियों को सुधारने के लिए समय बढ़ा सकेगी।

रजिस्ट्रसर आवेदन दिए जाने की अपील के ज्ञापन और आपत्तियों के ज्ञापन में या मंडल के समक्ष कार्यवाही में प्रस्तुत आवेदन, उत्तर, जवाब, शपथपत्र में लिपिकीय त्रुटियों को सुधारे जाने की अनुमति दे सकेगा।

 

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