Wednesday, December 31

परामर्श के बाद राज्य सरकार ने अब किया संशोधन, मिल सकेगी परिवार पेंशन

परामर्श के बाद राज्य सरकार ने अब किया संशोधन, मिल सकेगी परिवार पेंशन


भोपाल
राज्य के रिटायर्ड लोकायुक्त और उपलोकायुक्त को भी अब परिवार पेंशन मिलेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके लिए लोकायुक्त के परामर्श के बाद मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त सेवा शर्तें नियम 1982 में संशोधन किया है। पहले जो नियम बनाया गया था उसमें लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के परिजनों को परिवार पेंशन की पात्रता का प्रावधान नही था।

लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को सेवानिवृत्ति के बाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश की तरह पेंशन दिए जाने का प्रावधान है लेकिन उनके परिवार को पेंशन का प्रावधान नहीं है। परिवार पेंशन उस समय दी जाती है जब शासकीय पद पर रहने वाले की मृत्यु हो जाती है। सेवानिवृत्त हुए लोकायुक्तों द्वारा लंबे समय से परिवार पेंशन दिए जाने की मांग की जा रही थी ताकि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों को भी पेंशन का लाभ मिल सके। इसलिए अब नियमों में संशोधन किया गया है।  अब सेवानिवृत्त लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त को पद पर रहते हुए की गई सेवा के बदले परिवार पेंशन भी दी जाएगी। इससे इनके परिजनों को सेवा अवधि के आधार पर परिवार पेंशन का लाभ मिल सकेगा। इससे पूर्व में सेवानिवृत्त हो चुके लोकायुक्त और उप लोकायुक्त के परिजनों को इसका लाभ मिल जाएगा।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *