जयपुर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय करते हुए अनुकम्पात्मक आधार पर विभिन्न जिलों से प्राप्त उचित मूल्य दुकान आवंटन के कुल 45 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शिथिलन प्रदान किया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से मृतक राशन डीलरों के आश्रित परिवारों को संबल मिलेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु, न्यूनतम आयु 21 वर्ष में छूट, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की अवधि में देरी के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस निर्णय से इन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य की दुकान का अनुकम्पात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा और उन्हें आजीविका अर्जन में आसानी होगी।
शिथिलन के प्रकरणों में भरतपुर के 7, डूंगरपुर के 3, श्रीगंगानगर के 2, हनुमानगढ़ का 1, जयपुर (प्रथम) का 1, जयपुर (द्वितीय) के 4, झुन्झुनूं का 1, जोधपुर (प्रथम) का 1, जोधपुर (द्वितीय) के 2, पाली के 12, सीकर का 1, टोंक के 2, कोटा के 2, करौली का 1, चित्तौड़गढ़ के 2, जैसलमेर का 1, चूरू का 1 तथा सिरोही का 1 प्रकरण शामिल हैं।

