Saturday, January 17

सीएम कन्यादान योजना मे श्रमिक पुत्रियों को मिलेगी मदद

सीएम कन्यादान योजना मे श्रमिक पुत्रियों को मिलेगी मदद


भोपाल
प्रदेश में पंजीकृत महिला श्रमिक को पुनर्विवाह पर अब राज्य सरकार 51 हजार रुपए की विवाह सहायता  नहीं देगी।  इसके स्थान पर अब पंजीबद्ध श्रमिकों की दो पुत्रियों को सामूहिक विवाह योजना में विवाह 51 हजार रुपए तक की विवाह सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार ने इस संबंध में नियमों में बदलाव कर दिया है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल  में पंजीबद्ध महिला श्रमिक को पहली बार विवाह और एक बार पुनर्विवाह करने पर 51 हजार रुपए की विवाह सहायता दी  जाती थी और इसके अलावा पंजीकृत श्रमिक के दो बच्चों को भी विवाह सहायता के रूप में  न्यूनतम पांच महिला श्रमिकों के सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में 49 हजार रुपए की सहायता इसके अतिरिक्त दो हजार रुपए प्रति विवाह सामूहिक विवाह के आयोजक को अलग से दी जाती थी।

 राज्य सरकार ने अब इसकी जगह पर सामाजिक निर्माण श्रमिकों के बच्चों को  भी सामाजिक न्याय विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होकर विवाह करने पर दो पुत्रियों के लिए  विवाह हेतु सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। यदि सामूहित विवाह कार्यक्रम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से विवाह किया जाता है तो वह मंडल की विवाह सहायता योजना अंतर्गत लाभ लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

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