भोपाल
मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग और जिला उपभोक्ता आयोगों में मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित किये जा रहे है। यह प्रकोष्ठ आयोगों मेें आने वाले मामलों में मध्यस्थता करते हुए प्रकरणों के निराकरण की कवायद करेंगे।
खाद्य विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए है। मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में एक मध्यस्थता प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। यह मध्यस्थता प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से संबद्ध होगा जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। मध्यस्थता प्रकोष्ठ में मध्यस्थों का एक पैनल होगा, जो मध्यस्थों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा जैसा कि अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किया जाए। जो आयोग के अध्यक्ष और उस आयोग के वरिष्ठतम सदस्य से मिलकर बनने वाली एक चयन समिति की अनुशंसा पर चयनित किए जाएंगे।
यह करेगा प्रकोष्ठ
आयोग में सुनवाई के लिए आने वाले मामलों, अपीलों को मध्यस्थता प्रकोष्ठ के समक्ष रखा जाएगा। वे अपीलकर्ता, शिकायतकर्ता और इनसे सबद्ध सभी लोगोें, कंपनियों को समझौते के लिए बुलाएंगे। आपस में समझौता कराते हुए इन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
इसी तरह जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोगों में भी मध्यसस्थता प्रकोष्ठ स्थापित किए गए है। ये प्रकोष्ठ जिला उपभोक्ता आयोग भोपाल क्रमांक एक और दो, जिला उपभोक्ता आयोग इंदौर क्रमांक एक और दो, जिला उपभोक्ता आयोग जबपुर क्रमांक एक और दो, इसके अलावा रीवा, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, होशंगाबाद, मुरैना, गुना, धार, मंदसौर, सतना, खंडवा, दमोह, विदिशा, शिवपुरी, भिंड, छिंदवाड़ा, रतलाम, कटनी, छतरपुर, सीहोर, रायसेन, देवास, मंडला, डिंडौरी, नरसिंहपुर, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, शाजापुर, बैतूल, राजगढ़, अशोकनगर, बड़वानी, खरगौन, नीमच,हरदा, बुरहानपुर, श्योपुर, दतिया, सिवनी, बालाघाट, झाबुआ, पन्ना, टीकमगढ़, उमरिया में भी गठित किए गए है। मध्यस्थता प्रकोष्ठ संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग से संबद्ध होगा जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। प्रकोष्ठ में मध्यस्थों का एक पैल होगा जो मध्यस्थों की ऐसी संख्या से मिलकर बनेगा जैसा अध्यक्ष तय करे जो आयोग के अध्यक्ष और स आयोग के वरिष्ठतम सदस्य से मिलकर बनने वाली एक चयन समिति की अनुशंसा पर चयनित किए जाएंगे।

