Monday, January 19

जमीन खरीदने में नहीं चलेगी मनमानी, साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि लेने पर करना होगा यह काम

जमीन खरीदने में नहीं चलेगी मनमानी, साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि लेने पर करना होगा यह काम


लखनऊ
 

प्रदेश में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन लेने के लिए जल्द ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए राजस्व संहिता की धारा 89 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद उद्योग या बड़े प्रतिष्ठान खोलने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने की मनमानी काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। राजस्व विभाग जल्द ही कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराते हुए इस व्यवस्था को लागू करेगा।

प्रदेश में साढ़े 12 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की व्यवस्था है। इसमें बताना होता है कि जमीन किस उपयोग के लिए ली जानी है। उचित कारण होने के बाद अनुमति देने की व्यवस्था है। प्रदेश में अभी तक इसके लिए ऑफलाइन आवेदन लिया जा रहा है। इसके चलते खरीददार को काफी समय लग जाता है और वह समय से उद्योग या व्यवसाय शुरू नहीं कर पाता है। इस संबंध में उच्च स्तर पर इसकी जानकारी हुई थी। इसीलिए तय किया गया है कि ऑनलाइन आवेदन लेकर ऐसे जमीनों को खरीदने की अनुमति दी जाए।

राजस्व विभाग इसके लिए साफ्टवेयर तैयार कराएगा। इसके माध्यम से आवेदन लिया जाएगा और तय समय सीमा के अंदर आवेदन को निस्तारित किया जाएगा। उचित कारण के साथ जमीन खरीद संबंधी आवेदन देने वाले को अनुमति देने के साथ ही उसे इसकी सूचना दी जाएगी। राजस्व विभाग का मानना है कि इससे प्रदेश में तय सीमा से अधिक जमीन लेने वालों को बड़ी राहत मिलेगी।

 

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