भोपाल
राजधानी की 209 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वहां मकान बनाने की अनुमति भी मिल गई है, रजिस्ट्रियां रोक दी गईं। इसकी वजह नगर निगम द्वारा पंजीयन विभाग को भेजा गया पत्र है। इसमें बताया गया है कि इन कॉलोनियों से नगर निगम को विकास शुल्क नहीं मिला है। अब पंजीयन विभाग इस पत्र का हवाला देकर रजिस्ट्री कराने के लिए आने वालों को लौटा रहा है।
पंजीयन विभाग के अफसरों ने बताया कि औसतन एक कॉलोनी में करीब 200 प्लॉट हैं। कुछ कॉलोनियों में 500 से ज्यादा प्लॉट भी हैं। ज्यादातर में मकान बने हुए हैं। यहां करीब 30 हजार लोग रहते हैं। इन कॉलोनियों में हर महीने 150 से 200 रजिस्ट्रियां होती हैं।
फरवरी में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद 2 फरवरी को नगर निगम ने इन 209 कॉलोनियों को अवैध से वैध करने के लिए कॉलोनियों के नामों की सूची का प्रकाशन किया था।
24 साल पुरानी ये कॉलोनियां
24 साल पुरानी ये कॉलोनियां कोलार, होशंगाबाद रोड, बैरागढ़, एयरपोर्ट रोड, रायसेन रोड, खजूरीकलां, भानपुर, सेमरा, छोला, करोंद, ऐशबाग, गुलमोहर, बाग सेवनिया, दामखेड़ा, नरेला शंकरी, नयापुरा, बैरसिया रोड, गैस राहत कॉलोनी, विदिशा रोड आदि इलाकों में हैं।

