रोड पर खुद की गलती से मरने वालों के लिए भुगतान करने बाध्य नहीं बीमा कंपनियां: SC
नई दिल्ली
रफ्तार के शौकीनों और लापरवाही से गाड़ी चलाने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत का कहना है कि स्टंट करने के दौरान जो लोग अपनी ही गलती से जान गंवाते हैं, उन लोगों को










