Monday, December 22

मवेशी को खुला छोड़ा तो पांच हजार रुपए जुर्माना, दतिया में खुलेगा ट्रांसपोर्ट स्कूल

मवेशी को खुला छोड़ा तो पांच हजार रुपए जुर्माना, दतिया में खुलेगा ट्रांसपोर्ट स्कूल


भोपाल
शहरों में सार्वजनिक क्षेत्रों, सड़कों पर मवेशियों को खुला छोड़ना अब मवेशी पालकों को भारी पड़ेगा। जानबूझकर मवेशियों को खुले में छोड़ने या सार्वजनिक स्थान पर बांधने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।इसके लिए राज्य सरकार नगर पालिक निगम अधिनियम ओर नगर पालिका अधिनियम में अध्यादेश के जरिए संशोधन करेगी। इस प्रस्ताव पर आज कैबिनेट में विचार किया गया।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में आज दो दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा की गई। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव के आधार पर यदि सार्वजनिक स्थान पर मवेशी या अन्य पशुओं को खुला छोड़ा जाता है या बांधा जाता है तो जिसे यातायात को नुकसान पहुंचता है या सम्पत्ति को नुकसान पहुंचता है तो संबंधित से पांच हजार रुपए जुर्माने की राशि वसूली जाएगी। उच्च न्यायालय ने तीन अलग-अलग प्रकरणों में नगर में विचरण करने वाले आवारा मवेशियों के संबंध में नियमित कार्रवाई, जुमार्ने की राशि को लेकर निर्देश दिए थे। वर्तमान परिस्थितियों में यह अपर्याप्त है और पुनरावृत्ति होने पर क्या कार्रवाई की जाएगी इसका प्रावधान भी नहीं है इसको देखते हुए अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल शुरु किया जाएगा। इससे ग्वालियर, चंबल क्षेत्र के साथ साथ छतरपुर टीकमगढ़, निवाड़ी जिले को फायदा होगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक के चार पद बढ़ेंगे
भारतीय वन सेवा नियम के अंतर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के चार पद लेवल 16 वेतनमान में निर्मित करने पर भी विचार किया गया। प्रदेश में औषधि सामग्री एवं उपकरण के उपार्जन के लिए गठित मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कार्पोरेशन के लिए स्वीकृत अमले का युक्तियुक्तकरण करने पर विचार किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अघीन संचालित संस्थाओं में अस्पताल प्रबंधन के अंतर्गत वित्त अधिकारी तथा अन्य संवर्गो के नवीन पदों के सृजन पर भी विचार किया गया।

शासकीय ITI में स्पेशल पर्पज व्हीकल
शासकीय आईटीआई में अध्यययनरत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण, आजीविका एवं विकास हेतु स्पेशल पर्पज व्हीकल का गठन किया जाएगा। सहकारिता विभाग की डीएलडीबी भूमि एवं भवन खरगौन स्थित परिसम्पत्ति, तिलहन संघ प्रसंस्करण संयंत्र जरेरुआ, मुरैना मध्यप्रदेश स्थित परिसम्पत्ति पर स्थापित प्लांट एवं मशीनों के स्क्रैप के रूप में निर्वर्तन, जलसंसाधन विभाग की बालाघाट बारासिवनी मुख्य मार्ग ग्राम कायदी, ब्लॉक बारासिवनी, जिला बालाघाट स्थित भूमि, राजस्व विभाग की ग्राम महाराजपुरा तहसील आधारताल जिला जबलपुर स्थित भूमि और दी प्रोवीडेंड इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड की टैंक बंदर रोड मझगंवा मुंबई महाराष्टÑ स्थित परिसम्पत्ति की लीज बिक्री की अनुमति देने पर भी विचार किया गया।

 

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