Monday, January 19

हाई कोर्ट ने शिक्षकों के वेतन में से एक तरफा कटौती पर रोक

हाई कोर्ट ने शिक्षकों के वेतन में से एक तरफा कटौती पर रोक


जबलपुर
 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर याचिका संजय शुक्ला एवं अन्य विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन में माननीय जस्टिस  एसए धर्माधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित करते हुए शिक्षकों के वेतन में से एक तरफा कटौती पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एडवोकेट सत्येंद्र ज्योतिषी ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ता संजय शुक्ला, उमेश मिश्रा, विनय त्रिपाठी, श्रीमती नीता शुक्ला, श्रीमती रचना पांडे जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, इन शिक्षकों को गलत तरीके से वेतन के निर्धारण में अतिरिक्त राशि का भुगतान कर दिया गया था।

जिसमें शासन के आदेश दिनांक 1/1/2016 को वेतनमान में वेतन निर्धारण एवं शिक्षकों से वसूली किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उक्त शिक्षकों को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही सीधे कटौती करने का आदेश पारित कर दिया गया था। उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है एवं अन-आवेदक गण सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *