Saturday, December 20

7वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार

7वीं जेपीएससी मेंस परीक्षा पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार


रांची
झारखंड हाइकोर्ट ने सातवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बुधवार को  सातवीं जेपीएससी की ओर से जारी मॉडल आंसर में गलत जवाब होने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जेपीएससी से जवाब मांगा है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जेपीएससी को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में शेखर सुमन ने याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से गलत मॉडल आंसर के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। जबकि इससे पूर्व सभी अभ्यर्थियों से इसको लेकर जेपीएससी ने आपत्ति मांगी गई थी। उनकी ओर से भी करीब पांच प्रश्नों का उत्तर गलत होने का दावा करते हुए संबंधित दस्तावेज जेपीएससी को भेजे गए थे। लेकिन जेपीएससी ने गलत आंसर के आधार पर ही परिणाम जारी कर दिया है। इस कारण मुख्य परीक्षा पर रोक लगा देनी चाहिए।

प्रार्थी का कहना है कि कुल आठ प्रश्नों के मॉडल उत्तर गलत है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम निरस्त किया जाए। याचिका में मुख्य परीक्षा के लिए भरे जा रहे फॉर्म पर रोक लगाने की मांग की गई है। प्रार्थी की ओर से पेपर वन के छह और पेपर दो के दो मॉडल उत्तर को गलत बताते हुए संबंधित दस्तावेज भी जेपीएससी को दिया गया। लेकिन जेपीएससी की ओर से संशोधित परिणाम में उक्त उत्तर में सुधार नहीं किया गया। इसलिए परिणाम को निरस्त करने की मांग की गई है। इसके अलावा विषयवार विशेषज्ञों की कमेटी बनाने और संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिए जाने की बात कही गई है।

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