Thursday, January 15

आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति को निरस्त करने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया

आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति को निरस्त करने के फैसले को हाईकोर्ट ने सही ठहराया


बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आईपीएस मुकेश गुप्ता की पदोन्नति निरस्त करने के राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है। सरकार ने कैट और सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी। इस महीने की शुरूआत में चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने अंतिम सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *