भोपाल
नक्सलियों से मुकाबला करने वाले हॉक फोर्स में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए अब नियम बदले जाने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी सकता है। प्रतिनियुक्ति के नियमों में बदलाव करने के चलते पुलिस मुख्यालय ने हॉक फोर्स को पुलिस मुख्यालय की विभिन्न ईकाईयों से बाहर किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
पिछले साल जनवरी में जब हॉक फोर्स के मुख्यालय को बालाघाट शिफ्ट किया गया था, उस वक्त इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए गए थे। मुख्यालय को शिफ्ट करने के बाद से ही हॉक फोर्स को मजबूत करने का प्लान पुलिस मुख्यालय के आला अफसर कर रहे थे। जिसमें अब प्रतिनियुक्ति के नियमों में बदलाव कर इसे और मजबूत करने की कवायद तेज हो गई है।
3 साल की नौकरी के बाद जा सकेंगे हॉक फोर्स में
हॉक फोर्स सहित एसटीएफ सहित अन्य पुलिस ईकाईयों में प्रतिनियुक्ति पाने के लिए एक जैसे ही नियम थे, इस नियम से हॉक फोर्स में युवा और नए जवान यहां पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं जा पाते हैं। उन्हें अपनी नौकरी के कम से कम पांच साल अपनी मूल ईकाई में पूरा करने होते थे। इसके बाद ही उन्हें प्रतिनियुक्ति की पात्रता होती थी, लेकिन पुराने नियम अब हॉक फोर्स पर लागू नहीं होंगे। जबकि एसटीएफ आदि पुलिस ईकाईयों में प्रतिनियुक्ति पर जाने में पुराने नियम ही लागू रहेंगे। बताया जाता है कि हॉक फोर्स के लिए पांच की जगह तीन साल की नौकरी के बाद यहां पर प्रतिनियुक्ति दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसमें निरीक्षक से लेकर आरक्षकों तक के लिए यह नियम लागू होगा। ऐसा माना जा रहा है कि इससे हॉक फोर्स को नए और युवा पुलिस अफसर और जवान मिल सकेंगे।

