Sunday, December 21

बच्चों को RTE के तहत दाखिला न देने पर रद्द की जाएगी स्कूलों की मान्यता, शिक्षा विभाग स्कूलों को भेज रहा नोटिस

बच्चों को RTE के तहत दाखिला न देने पर रद्द की जाएगी स्कूलों की मान्यता, शिक्षा विभाग स्कूलों को भेज रहा नोटिस


ग्रेटर नोएडा
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के तहत दाखिला न देने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द करने का फैसला जिला बेसिक शिक्षा विभाग ने लिया है। ऐसे स्कूलों को विभाग ने नोटिस देना शुरू कर दिया है। गौतमबुद्ध नगर जिले में निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत 1140 निजी स्कूल पंजीकृत हैं। इनमें 18029 सीट हैं। वर्ष 2021-22 में साढ़े चार हजार विद्यार्थियों का चयन हुआ था, जिसमें निजी स्कूलों ने आधे से अधिक विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया। 2022-23 सत्र के लिए पहली लिस्ट में 3399 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। आरोप है कि चयनित स्कूलों में जाने पर बच्चों और अभिभावकों को गेट से ही भगा दिया जाता है।

विभाग सख्त कार्रवाई करेगा
अभिभावक प्रतिदिन बेसिक शिक्षा कार्यालय से लेकर बेसिक एजुकेशन ऑफिसर (बीईओ) दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। बेसिक शिक्षा कार्यालय से नोटिस जारी होने के बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ऐश्वर्य लक्ष्मी ने बताया कि नोटिस की प्रक्रिया के बाद भी न सुधरने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द की जाएगी।

बिना परमिट और अनफिट 18 स्कूली वाहन पकड़े
परिवहन विभाग की ओर से शुक्रवार को वाहनों की जांच की गई। इस दौरान 48 वाहनों पर कार्रवाई की गई। अनफिट और बिना परमिट दौड़ रहे 18 वाहनों को जब्त कर लिया गया। अन्य नियमों के उल्लंघन पर 30 वाहनों का चालान किया गया। एआरटीओ प्रवर्तन प्रशांत तिवारी ने बताया कि सेक्टर-2 स्थित डी पार्क के पास खाली मैदान में जब्त वाहनों को खड़ा कराया गया है। ओवरलोडिंग के कारण पांच ऑटो के चालान किए गए हैं। ऑटो में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाया गया था। इसके अलावा ई-रिक्शा पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं, सड़क सुरक्षा सप्ताह के पांचवें दिन मोरना स्थित नोएडा डिपो में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 27 चालकों और परिचालकों का परीक्षण किया गया। 

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