शिवपुरी
सिंगरौली के बाद अब शिवपुरी कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी-विवाह में कोरोना के दोनों डोज लगवाए बगैर शामिल होने वाले लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत संपूर्ण शिवपुरी जिले को लेकर यह आदेश जारी किया है। आदेश में कलेक्टर सिंह ने कहा है कि आगामी दिनों में आयोजित होने वाले शादी-विवाह जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रम जिनमें अधिक संख्या में लोग एकत्रित होंगे, ये कार्यक्रम कोविड-19 संक्रमण में वृद्धि के स्त्रोत के रूप में कार्य करते हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल होने वाले व्यक्तियों का सौ फीसदी वैक्सीनेशन कराया जाना अनिवार्य है।
शादी-विवाह जैसे सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना अनिवार्य होगा। शिवपुरी जिला अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जिसके द्वारा कोविड-19 के दोनों डोज (टीकाकरण) नहीं लगवाए गए हैं। इस आदेश का पालन कराए जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम के आयोजक की होगी। कलेक्टर ने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। इसके पहले इसी तरह का आदेश सिंगरौली कलेक्टर जारी कर चुके हैं।
बता दें कि देश में फिलहाल दो तरह की वैक्सीन लगाई जा रही है कोवैक्सीन (Covaxin) और कोविशिल्ड (Covishield). यह जरूरी है कि जिस वैक्सीन की पहली डोज लगवाई हो, नंबर आने पर दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की लगवानी होगी. स्वास्थ्य मंत्रालय समेत केंद्र सरकार की कई विंग की ओर से बताया जा चुका है कि वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होगी. एक बार फिर हम यहां आपको इसके बारे में सबकुछ बता रहे हैं.
1 मई से 18 प्लस लोगों का वैक्सिनेशन होना है. इसके लिए भी कोविन वेब पोर्टल के जरिये रजिस्ट्रेशन करना होगा. रजिस्ट्रेशन के बारे में अफवाह ये उड़ी थी कि यह 24 अप्रैल से शुरू होगा, हालांकि सरकार ने इसका खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया कि रजिस्ट्रेशन 24 से नहीं, बल्कि 28 से शुरू होगा. कोविन पोर्टल पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज शाम 4 बजे से शुरू होगा.
केंद्र सरकार की ओर से क्लियर कर दिया गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी. Mygov ट्विटर अकाउंट पर स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण का पंजीकरण 28 अप्रैल से होगा और वैक्सीन के लिए अपॉइंटमेंट मिलना 1 मई से शुरु होगा. 18-45 साल के लोगों को बिना अपॉइंटमेंट के टीकाकरण की अनुमति नहीं होगी.
45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए Walk in Registration यानी वैक्सिनेशन सेंटर पर स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा पहले की तरह जारी रहेगी. लेकिन 18 प्लस वालों के लिए कोविन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा. 18 से 45 वर्ष आयुवर्ग के लोगों का दायरा बड़ा है. इसलिए वैक्सिनेशन सेंटर संभावित भीड़ से बचने के लिए रजिस्ट्रेशन मैनडेटरी किया गया है.
सरकार की ओर से पीआईबी ने रजिस्ट्रेशन का प्रॉसेस बताया है. कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस पहले की ही तरह है. आपको कोविन पोर्टल पर या आरोग्य सेतु ऐप के जरिये वैक्सीन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
ये रहा पूरा प्रॉसेस
- https://selfregistration.cowin.gov.in पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का विकल्प होगा.
- यहां आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
- आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी का मैसेज आएगा. इसे 180 सेकेंड के अंदर डालना होगा.
- फिर सब्मिट करते ही नया पेज खुलेगा. यहां आपको अपनी डिटेल भरनी है.
- फोटो पहचान के लिए आधार के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, एनपीआर स्मार्ट कार्ड और वोटरआईडी का विकल्प है.
- कोई एक विकल्प चुन कर अपना आईडी नंबर डालना है.
- फिर अपना नाम, जेंडर और जन्मतिथि भरनी होगी.
- इसके बाद नजदीकी कोविड वैक्सिनेशन सेंटर चुनने का विकल्प आएगा.
- सेंटर चुनने के बाद आप अपनी सुविधानुसार उपलब्ध स्लॉट चुन सकते हैं.
- जब आपका नंबर आए तो जाकर वैक्सीन लगवा लें.

