कोविड 19 अवधि में आवंटित संपत्ति की बकाया राशि साधारण ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करा सकेंगे हितग्राही – अध्यक्ष तिवारी
भोपाल
मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मंडल द्वारा उन हितग्राहियों को राहत प्रदान की है जिन्हें 20 मार्च 2020 के बाद संपत्ति का आवंटन किया गया था और वे कोरोना संक्रमण के कारण किस्तों का भुगतान

