शादी के लिए कनाडा छोड़कर भारत आई थी लड़की, अब पति मांग रहा तलाक; SC ने किया इनकार
नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर पत्नी शादी को बरकरार रखना चाहती है तो वह पति की याचिका पर विवाह को रद्द करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर

