राजस्व विभाग: आदिवासियों के जमीन मामले में नहीं चलेगी कोई लापरवाही
भोपाल
आदिवासियों के लिए गैर नोटिफाईड एरिया में आदिवासी की जमीन खरीदने के लिए अपर कलेक्टर फैसला नहीं ले सकेंगे। अपर कलेक्टर राजस्व अधिकारी हैं, इसलिए अगर किसी जिले में कलेक्टरों ने यह काम अपर कलेक्टरो

