सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी – कर्मचारी की मौत के बाद आश्रित को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं, रियायत
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति अधिकार नहीं रियायत है और ऐसे रोजगार देने का उद्देश्य प्रभावित परिवार को अचानक संकट से उबारने में सक्षम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस स










