सुप्रीम कोर्ट बोला – यदि बेटी अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखती है तो खर्च की हकदार नहीं
नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि अगर बेटी अपने पिता के साथ कोई रिश्ता नहीं रखती है तो वह अपने पिता से किसी भी तरह के खर्च की हकदार नहीं होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच










