हरियाणा में अब शहर और कस्बों में बसी कॉलोनियों को समापन प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं
चंडीगढ़
हरियाणा में अब शहर और कस्बों में वर्षों पहली बसी कॉलोनियों को समापन प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) लेने की जरूरत नहीं है। यह राहत उन्हें मिलेगी जिन्हें पहले आंशिक समापन प्रमाण पत्र मि

