GST ट्रिब्यूनल ने हिंदी को अमान्य कर दिया, अब केवल अंग्रेजी में दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे
इंदौर
जीएसटी ट्रिब्यूनल में राजभाषा हिंदी को अमान्य कर दिया गया है। आदेश जारी किया गया है कि ट्रिब्यूनल में आने वाले प्रकरणों में दस्तावेज सिर्फ अंग्रेजी में ही स्वीकार होंगे। और तो और कि






