Friday, January 16

यूपी सरकार मुख्तार अंसारी की डेढ़ करोड़ की संपत्ति करेगी कुर्क

यूपी सरकार मुख्तार अंसारी की डेढ़ करोड़ की संपत्ति करेगी कुर्क


आजमगढ़

यूपी की बांदा जेल में बंद चल रहे माफिया मुख्तार अंसारी पर योगी सरकार एक और बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। पहले से तमाम मुश्किलों में घिरे मुख्तार अंसारी के लिए फिर एक मुसीबत खड़ी हो गई है। सरकार अब लखनऊ में मौजूद मुख्तार की डेढ़ करोड़ की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए पुलिस की एक टीम लखनऊ के लिए रवाना हो गई।

एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि माफिया मुख्तार अंसारी ने लखनऊ के हुसैनगंज विधानसभा मार्ग पर अवैध तरीके से करोड़ों की जमीन इकट्ठा किया है, जिसे अब कुर्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हुसैनगंज में मौजूद इस जमीन की कीमत करीब एक करोड़ 44 लाख 84 हजार रुपये है। सूत्रों के अनुसार विवेचन प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट पर एसपी अनुराग आर्य ने डीएम आजमगढ़ को पत्र भी लिखा है। माना जा रहा है कि जल्द ही आजमगढ़ पुलिस माफिया मुख्तार अंसारी की इस जमीन को कुर्क करेगी।

हुसैनगंज की इस जमीन पर मुख्तार अंसारी का एक पेट्रोल पंप भी चल रहा है। एसपी ने बताया कि 2007 में माफिया मुख्तार अंसारी ने लोगों को डरा धमकाकर करोड़ की संपत्ति को औने-पौने दाम में अपने नाम रजिस्ट्री कराई थी। डीएम के आदेश पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत 14 (1) की कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने बताया कि मुख्तार पर कार्रवाई के लिए पुलिस लखनऊ के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार बनने के बाद माफियाओं पर शिकंजा कसता जा रहा है। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी समेत कई माफिया इन दिनें जेल में है। योगी सरकार मुख्तार अंसारी पर पहले भी बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। यूपी में मुख्तार समेत उनके गुर्गों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। अब तक सरकार करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर चुके है। मुख्तार अंसारी की अवैध संपत्तियों पर खड़े मकानों और काम्प्लेक्स को भी सरकार ने ध्वस्त कर दिया है।  

पिछले महीने योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ़शां अंसारी का गाजीपुर नगर में अवैध रूप से बनाया जा रहा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कुर्क किया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार पता चला था कि डीएम मंगला प्रसाद सिंह के आदेश से अधिकारियों ने संबंधित निर्माणाधीन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया है। भवन की कीमत करीब तीन करोड़ रुपये बताई गई थी। 

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