जबलपुर। रिटायर्ड पुलिस उप निरीक्षक से 2 लाख रुपए से ज्यादा वसूल करने वाली एक याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बैंच ने राज्य शासन के गृह सचिव सहित पुलिस महानिदेशक व अन्य से जवाब-तलब किया है। सीएम शुक्ला ने याचिका दायर कर कहा है, कि रिटायरमेंट के बाद आधिक्य राशि की वसूली का कारण यह बताया गया है, कि पदोन्नत्ति के दो अवसर लेने के बाद द्वितीय क्रमोन्नति का अधिकार मुझे नहीं था। याचिकाकर्ता सीएम शुक्ला के वकील आशीष त्रिवेदी, असीम त्रिवेदी के अनुसार शासन दो प्रकार का वर्गीकरण नहीं कर सकता। एक वह जिसमें एक वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति के भी द्वितीय पदोन्नति प्रदान की जा सकती हो और दूसरा वह जिसमें दूसरा वर्ग जिसके कर्मचारियों को पदोन्नति के बाद द्वितीय पदोन्नति नहीं दी जा सकती हो। चूंकि इस मामले में विभाग ने वसूली के पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने और सुनवाई आदि के लिए भी अवसर प्रदान नहीं किया। विभाग का यह रवैया सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के भी विपरीत है।
