Thursday, October 3

पोलैंड पर नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना

पोलैंड पर नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना


 दिल्ली 
पोलैंड पर यूरोपीय कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करीब नौ करोड़ रुपये रोजाना का जुर्माना लगाया है. कोर्ट के फैसले को ना मानने पर यह सख्त सजा दी गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है.यूरोपीय संघ के कोर्ट ऑफ जस्टिस (ECJ) ने पोलैंड पर एक मिलियन यूरो यानी लगभग नौ करोड़ रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया है. ऐसा पोलैंड द्वारा कुछ विवादित कानून पास करने के कारण किया गया. माना जाता है कि यूरोपीय संघ के किसी सदस्य पर अब तक का यह सबसे बड़ा जुर्माना है. जब तक पोलैंड अदालत के फैसले का पालन नहीं करता, तब तक उस पर लगीं पाबंदियां जारी रहेंगी. ये पाबंदिया बीती जुलाई में लगाई गई थीं क्योंकि पोलैंड ने अपने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए एक व्यवस्था बनाई है. आलोचकों का कहना है कि यह व्यवस्था राजनीतिक आधार पर जजों को हटाने का रास्ता है. क्यों लगा जुर्माना? जुलाई में यूरोपीय कोर्ट ने पोलैंड को यह व्यवस्था खत्म करने का आदेश दिया था. कोर्ट का कहना था कि यह व्यवस्था निष्पक्ष न्याय के रास्ते में बाधा है.
 
चूंकि पोलैंड ने आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए कोर्ट ने अब उस पर जुर्माना लगाया है. बुधवार को जारी एक बयान में यूरोपीयन यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा, "यूरोपीय संघ की न्याय व्यवस्था और कानून के राज पर आधारित यूरोपीय संघ के मूल्यों को गंभीर और स्थायी नुकसान से बचाने के लिए यह जुर्माना लगाया जाना जरूरी था.” यूरोपीय आयोग ने 9 सितंबर को पोलैंड पर जुर्माने की सिफारिश की थी. यूरोपीय संघ के अन्य सदस्यों का कहना है कि संघ के सिद्धांतों की अनदेखी करने वाले पोलैंड को ईयू से मिलने वाली सब्सिडी बंद होनी चाहिए. बेल्जियम के प्रधानमंत्री आलेक्जांडर डे क्रू ने बुधवार को इस बात का जिक्र किया किया कि पोलैंड यूरोपीय संघ से फंड पाने वाले सबसे बड़े दशों में से है. उन्होंने कहा, "आपको पैसा तो चाहिए पर मूल्यों को खारिज कर देंगे, ऐसा नहीं चल सकता. पोलैंड यूरोपीय संघ को कैश मशीन समझकर नहीं चल सकता.” नाराज हैं यूरोपीय देश पोलैंड को यूरोपीय संघ से सालाना 12 अरब यूरो का फंड मिलता है. पोलैंड की सत्ताधारी दक्षिणपंथी पार्टी के प्रवक्ता रादोस्लाव फोगिएल ने दावा किया पोलैंड जितना यूरोपीय संघ से पाता है, उससे ज्यादा का योगदान करता है.

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