Monday, March 2

चंदनपुरा की भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करके यहां के प्लाट मालिकों की बढ़ी मुश्किलें

चंदनपुरा की भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करके यहां के प्लाट मालिकों की बढ़ी मुश्किलें


भोपाल। राज्य शासन ने राजधानी से सटे बाघ भ्रमण क्षेत्र चंदनपुरा की 238.141 हेक्टेयर भूमि को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करके यहां के प्लाट मालिकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। संरक्षित वन क्षेत्र में  छावनी गांव की 79.117 हेक्टेयर भूमि भी शामिल है। शासन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। यह राजस्व भूमि थी, जिसमें छोटे-बड़े झाड़ का जंगल है। फिर भी यहां रसूखदारों के प्लॉट हैं, जिन पर होटल-रिजॉर्ट सहित अन्य व्यावसायिक ढांचे खड़े करने की तैयारी चल रही थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने फरवरी 2020 को इस क्षेत्र को संरक्षित घोषित करने के निर्देश दिए थे। अब इस भूमि पर होटल-रिजॉर्ट एवं अन्य व्यावसायिक केन्द्र नहीं खोले जा सकेंगे। बल्कि पौधारोपण कर इसे जंगल बनाया जाएगा।

जनजाति संग्रहालय एवं पुरातत्व संग्रहालय की बदले वन विभाग को चंदनपुरा में दी गई 357.780 हेक्टेयर राजस्व भूमि और उससे सटे क्षेत्र में रसूखदारों ने जमीन खरीद ली हैं। इनमें नेता, बड़े अधिकारी, बिल्डर और उद्योगपति शामिल हैं, जो बंगले बनाने के साथ विभिन्न व्यावसायिक केंद्र भी खोलना चाहते हैं। जबकि इस क्षेत्र में एक दर्जन से ज्यादा बाघ सक्रिय हैं। इसे लेकर भोपाल के नूर मोहम्मद ने एनजीटी में याचिका लगाई थी। उन्होंने इस क्षेत्र को बाघों के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की थी।

नये सिरे से होगा नपती का काम
चंदनपुर की  भूमि के मामले की सुनवाई करते हुए एनजीटी ने छह फरवरी 2020 को इस भूमि को संरक्षित वन घोषित करने के निर्देश दिए थे। एनजीटी ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को कहा था, जिसे क्षेत्र का दौरा कर वास्तुस्थिति बताना थी। समिति का गठन न होने पर एनजीटी ने दोबारा भी निर्देश जारी किए थे। इस बीच केंद्रीय वन मंत्रालय के अधिकारियों के एक दल ने क्षेत्र का दौरा किया और इसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित करने के पक्ष में लिखा था। लेकिन बीच में कोरोना काल आने के कारण यहां के प्लाटों की नपती का काम रूक गया था। अब इसको नए सिरे से प्रारंभ किया जाएगा।

कहां तक रहेगी सीमा
चंदनपुर में शासन ने संरक्षित वन क्षेत्र की सीमा भी तय कर दी है। इसके तहत उत्तर में मेंडोरो-दो के मुनारा क्रमांक 17 एवं संरक्षित वन खंड के मुनारा क्रमांक 42 से 62 तक कृत्रिम वनसीमा रहेगी। पूर्व में संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 62 से 74, दक्षिण में मुनारा क्रमांक 74 से 82 और मेंडोरा-दो के मुनारा क्रमांक 26 से 21 और पश्चिम में मेंडोरा-दो के मुनारा क्रमांक 21 एवं संरक्षित वनखंड के मुनारा क्रमांक 83 एवं मेंडोरा-दो के मुनारा 19 से 17 तक सीमा रहेगी।

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