Saturday, July 27

“मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार” नवंबर होगी से लागू,16 जिलों को मिलेगा लाभ

“मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार” नवंबर होगी से लागू,16 जिलों को मिलेगा लाभ


भोपाल
 कैबिनेट में मंजूरी के बाद शिवराज सरकार की आदिवासियों के लिए “मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार” नवंबर 2021 से लागू की जाएगी। इस योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे।इसके लिए कलेक्टर द्वारा दिन निर्धारित किए जाएंगे और करीब 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा। इतना ही नहीं वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जायेगा। परिवहनकर्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी।

दरअसल, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) गरीब जनजाति परिवारों की सुविधा के लिए प्रदेश के आदिवासी विकासखण्डों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण की योजना “मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार” लागू करने का निर्णय लिया गया है।शिवराज सरकार की यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता (Code of conduct)के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में माह नवम्बर, 2021 से लागू की जाएगी।खास बात ये है कि पहले भी गरीबों के राशन के लिए सरकार इस तरह की योजनाएं लागू कर चुकी है।

इस योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे। मुख्यालय गाँव को छोड़कर दुकान से संलग्न अन्य ग्रामों में वाहन के माध्यम से परिवहन कर राशन सामग्री का वितरण किया जायेगा। कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किए जाएंगे। 1 वाहन द्वारा 1 माह मे औसतन 22 से 25 दिवस (अवकाश छोड़कर) 220 से 440 क्विंटल खाद्य सामग्री का वितरण किया जायेगा। खाद्यन्न परिवहन में अनुमानित 472 वाहन उपयोग किए जाएंगे। एक मीट्रिक टन वाले वाहन पर 24 हजार रूपये प्रतिमाह और 2 मीट्रिक टन वाले वाहन पर 31 हजार रूपये प्रतिमाह की दर से सालाना व्यय 14 करोड़ 7 लाख रूपये अनुमानित है।

इसके साथ ही वाहन में खाद्यान्न लोड करते समय उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जायेगा। वाहन में सामग्री तौलने के लिए इलेक्ट्रानिक तौल काँटा, माईक, स्पीकर, POS मशीन रखने, बैठने एवं खाद्यान्न सुरक्षित रखने की सभी व्यवस्थाएँ होंगी। वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जायेगा। परिवहनकर्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति (scheduled tribe) वर्ग से होंगे। परिवहनकर्ताओं को प्रतिमाह निर्धारित व्यय का भुगतान किया जायेगा। परिवहनकर्ता को वाहन क्रय के लिए ऋण राशि पर मार्जिन मनी प्रदान की जायेगी। एक मीट्रिक टन क्षमता वाले वाहन के लिए 2 लाख रुपए और 2 मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी का भुगतान किया जायेगा।

मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि 9 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर उचित मूल्य दुकान संचालित करने का प्रावधान होने से दुकान के मुख्यालय ग्राम को छोड़कर शेष आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को परिवहन के सुगम साधन न होने के कारण प्रतिमाह लगभग 5 कि.मी. दूरी तय कर 23 से 37 किग्रा वजन की सामग्री सिर पर रखकर ले जानी पड़ती है। योजना से हितग्राही की मजदूरी एवं श्रम की बचत, पात्र परिवारों को निवास के ग्राम में राशन सामग्री का प्रदाय और समय पर राशन सामग्री का वितरण हो सकेगा।

मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार के मुख्य बिन्दु

  •     यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकासखण्डों में माह नवम्बर, 2021 से लागू की जाएगी।
  •     इस योजना में 16 जिलों के 74 विकासखंण्ड में 7511 ग्राम के जनजातीय परिवार लाभान्वित होंगे।
  •     कलेक्टर द्वारा ग्राम में वितरण के लिये प्रत्येक माह के दिवस निर्धारित किए जाएंगे।
  •     वाहनों की व्यवस्था के लिए परिवहनकर्ताओं के साथ जिला स्तर पर अनुबंध किया जायेगा।
  •     परिवहनकर्ता उसी क्षेत्र के ग्रामों के निवासी होंगे। उनकी उम्र 21 से 45 वर्ष के बीच होगी तथा वे अनुसूचित जनजाति वर्ग से होंगे।
  •     एक मीट्रिक टन क्षमता वाले वाहन के लिए 2 लाख रुपए और 2 मीट्रिक टन या अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए 3 लाख रुपए की मार्जिन मनी का भुगतान किया जायेगा।
  •     मार्जिन मनी की एकमुश्त राशि 9 करोड़ 69 लाख रुपए का भुगतान जनजातीय कार्य विभाग द्वारा किया जायेगा।
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