Tuesday, September 22

लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट

लॉकडाउन के दौरान पूरी सैलरी न देने वाली कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं: सुप्रीम कोर्ट


नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कर्मचारी और नियोक्ता (कंपनी) आपस में समझौते से मामला सुलझाए। इसमें राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। कोर्ट ने साथ ही कहा कि इस बीच पूरा वेतन न देने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी।

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