भोपाल (न्यूज डेस्क) : मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह से शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो गए हैं। प्रशासन के नियमानुसार ये सभी यह रात साढ़े आठ बजे तक खुले रहेंगे। फिलहाल कंटेनमेंट एरिया में आने वाले शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की इजाजत नहीं हैं। वहीं होटल में ठहरने वालों को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री और मूल परिचय पत्र दिखाना होगा। होटल और रेस्टोरेंट में आने-जाने वालों के लिए अलग गेट होगा और सोशल डिस्टेंसिंग ने नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिसके लिए दो गज की शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए घेरे बनाना होगा।
कलेक्टर के जारी किए आदेश
भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्ट्रोरेंट खोलने से पहले रविवार को आदेश जारी करते हुए कहा थी कि शॉपिंग मॉल में सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल स्पा सेंटर, पार्क, बार, एसेंबली हॉल, चिल्ड्रन प्ले जोन बंद रहेंगे। मॉल के साथ होटलों और रेंस्टोरेंट में सभा, मीटिंग और समारोह का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही फूड जोन में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की परमिशन होगी ।
सेनेटाइजर और मॉस्क अनिवार्य
भोपाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने शॉपिंग मॉल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जिसमें लोगों को निर्देश देते हुए कहा गया कि केवल कंटेनमेंट के बाहर स्थापित शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। शॉपिंग मॉल प्रबंधक को सेनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी । मॉल में मॉस्क पहनकर आने वाले ग्राहकों और कर्मचारियों को आने की अनुमति दी जानी चाहिये।
Edit By: Amit Tiwari