भोपाल। मालिकाना हक मामले में ईदगाह हिल्सऔर शाहपुरा के लोगों को इंतजार खत्म होगा। सरकारी सीलिंग की जमीन पर रह रहे लोगों को जल्द ही मालिकाना हक देने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। विशेष बात यह है कि जमीन का उपयोग आवासीय और व्यावसायिक होने पर ही यानि मकान या दुकान के लिए ही मालिकाना हक मिलेगा। इसमें विशेष बात यह है कि जमीन का उपयोग आवासीय और व्यावसायिक होने पर ही यानि मकान या दुकान के लिए ही मालिकाना हक मिलेगा। ईदगाह हिल्स, बैरागढ़, बरखेड़ा पठानी, कोलार, शाहपुरा, शहर भोपाल व अन्य स्थानों पर सरकारी एवमं अर्बन सीलिंग की जमीनों पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज जल्द ही मिलना शुरू हो जाएंगे।
दीपावली के बाद मिल सकता है तोहफा
ईदगाह हिल्स, बैरागढ़, बरखेड़ा पठानी, कोलार, शाहपुरा, शहर भोपाल व अन्य स्थानों पर सरकारी एवमं अर्बन सीलिंग की जमीनों पर मकान बनाकर रह रहे लोगों को मालिकाना हक के दस्तावेज दीपावली के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे।
यह होगा लाभ
इन एरिया में रहने वालों को सबसे पहले तो यह हक मिलेगा की उनको इस जगह से कोई बेदखल नहीं कर सकेगा। इसके बाद ऐसी प्रॉपर्टी पर काबिज तीन लाख की आबादी को बैंक लोन दे सकेंगी, ये लोग निर्माण एनओसी ले सकेंगे, प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त भी कर पाएंगे। अफसर अब इस काम को तेजी से शुरू करने जा रहे हैं। शाहपुरा क्षेत्र से काफी आवेदन कलेक्टोरेट पहुंचे हैं। कोलार तहसील में न के बराबर ही आवेदन आए हैं। दिशा निर्देश मिलते ही आगामी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।