न्यूज डेस्क (ग्वालियर)- देश और प्रदेश में अनलॉक-1 के साथ अब परिवाहन कार्यालय खोलने के आदेश शासन ने जारी कर दिए है। प्रदेश में अब नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन, लार्निंग और परमानेंट लाइसेंस समेत सभी तरह के काम हो सकेंगे। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए परिवहन कार्यालय में भीड़ को नियंत्रित करने और काम में तेजी लाने के लिए शासन ने दिशा निर्देश जारी किए है।
परिवाहन कार्यालय में ऑनलाइन होगा काम
परिवहन कार्यालय सिर्फ ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, सभी तरह की पेमेंट डिजिटल माध्यम से लेने के आदेश शासन ने जारी किए हैं। नए गाड़ियों के आवेदन सिर्फ व्हीआईडी के जरिए ही लिए जाएंगे। लर्निंग लाइसेंस के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत स्लॉट निर्धारित किया गया हैं। वाहनों के फिटनेस के लिए 70 फीसदी स्लॉट रखा गया हैं। इसके साथ कार्यालय में सेनेटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग रखने के निर्देश शासन ने दिए है। कार्यालय में आने वाले लोगों को मास्क अनिवार्य रुप से लगाना होगा।
Edit By RD Burman
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