Friday, March 24

टुटेजा-शुक्ला की याचिका खारिज

टुटेजा-शुक्ला की याचिका खारिज


बिलासपुर। नान घोटाले मामले में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा और डा. आलोक शुक्ला की याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। दोनो अफसरों ने स्पेशल कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में आवेदन लगाया था, अब हाईकोर्ट ने भी इनका आवेदन खारिज कर दिया है।

नान घोटाले में एसीबी ने आईएएस अनिल टुटेजा और आलोक शुक्ला के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। भ्रष्टाचार के आरोपी दोनो अधिकारियों ने पहले रायपुर में एसीबी की कार्रवाई के खिलाफ मामला लगाया था। स्पेशल कोर्ट ने मामले में भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों के आवेदन को खारिज कर दिया स्पेशल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दोनो नान के आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने भी दोनो आईएएस के आवेदन को खारिज कर दिया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published.