लखनऊ
अब हफ्ते के सभी दिन 50 कुंतल से अधिक धान खरीदा जाएगा। अभी तक सोमवार से गुरुवार तक एक किसान से अधिकतम 50 कुंतल और शुक्रवार व शनिवार 50 कुंतल से अधिक धान खरीद का नियम था। खाद्य व रसद विभाग के विशेष सचिव राकेश कुमार मिश्र ने आदेश जारी कर दिया है। वहीं अब किसान अपने जिले या सटे हुए जिले के किसी भी क्रय केन्द्र पर बिना अनुमति के धान बेच सकेंगे।
अभी तक किसान के जिले के जिलाधिकारी व संबंधित जिले के जिलाधिकारी के विचार-विमर्श कर धान विक्रय बेचा जा सकता है। लेकिन अब किसान किसी भी केन्द्र से धान का टोकन प्राप्त कर धान बेच सकेगा हालांकि उसे अगली बार भी उत्पादित धान की शेष मात्रा उसी केन्द्र पर बेचनी होगी। इसके अलावा अब सीतापुर में धान खरीद 12 अक्तूबर से 11 फरवरी, 2022 तक होगी। अभी तक सीतापुर में एक नवम्बर से 28 फरवरी,2022 तक खरीद का नियम बना था।