Friday, July 26

फीस रसीद में गलत पंजीकरण वालों को परीक्षा की अनुमति

फीस रसीद में गलत पंजीकरण वालों को परीक्षा की अनुमति


प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में उन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। जिन्होंने अपनी फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भर दिया है। कोर्ट ने यह आदेश अंतरिम रूप से दिया है और कहा है कि याचियों का अभ्यर्थन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने शिवबचन मौर्य व दो अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह ने बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 13 नवंबर को होनी है लेकिन याचियों को आयोग ने प्रवेश पत्र जारी नहीं किया है। जिससे वे परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाएंगे। उधर, आयोग के अधिवक्ता का कहना था कि जिन अभ्यर्थियों ने अपनी फीस रसीद में गलत पंजीकरण नंबर भरा है उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है।  आयोग का यह भी कहना था कि इस संबंध में एक विज्ञप्ति भी प्रकाशित की गई थी जिसमें कहा गया था कि  पंजीकरण संख्या सही-सही भरना आवश्यक है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने गलत पंजीकरण नंबर भरे हैं जिससे उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचियों ने फीस भरने के बाद आवेदन पत्र भी भर दिया है। इस स्थिति में उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। उनका अभ्यर्थन याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

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