मुंबई
फिल्म अभिनेता शाहरुख खान ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार अपने बेटे आर्यन को जमानत दिलाने के लिए देश के कद्दावर वकीलों की एक फौज उतार दी है। उनकी याचिका पर बंबई हाईकोर्ट में कल सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे बुधवार को भी जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे।
आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि एनसीबी के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है।
वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, ''नशा करने का कोई साक्ष्य नहीं है। मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ। तथाकथित षड्यंत्र और उकसाने में उनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं, जैसा कि एनसीबी ने यही आरोप लगाया है।'' रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई जारी रखेगी।
अदालत बुधवार को एनसीबी की तरफ से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह की भी दलीलें सुनेगी। आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों एक की विशेष अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।