नई दिल्ली । देशभर में कोरोना संक्रमण के चलते फंसे मजदूरों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि मजदूरों से बसों और ट्रेनों का किराया नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकारें मजदूरों का किराया देंगी और उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें मजदूरों की वापसी में तेजी लाएं। देश में कई स्थानों पर फंसे हुए सभी प्रवासी मजदूरों को राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों की ओर से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही मजदूरों को ट्रेन और बसों से भेजने का समय सुनिश्चित किया जाए।
ये है कोर्ट का आदेश
वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश जारी करते हुए कहा कि प्रवासी मजदूरों को यात्रा के दौरान स्टेशन पर उनके भोजन और पानी का इंतजाम किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य प्रवासी श्रमिकों के पंजीकरण की देखरेख करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कि पंजीकरण के बाद वे एक प्रारंभिक तिथि पर ट्रेन और बस में चढ़े। पूरी जानकारी सभी संबंधित लोगों को बताया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि वह केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों को निर्देश जारी कर रही है।